बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के माध्यम से संचालित होने वाली राज्य सम्पोषित “मुख्य मंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना”
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण रोजगार ऋण योजना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक वर्ग के छः समुदायों (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के व्यक्तियों को लाभांवित करने हेतु संचालित की जायेगी। इस योजना में अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवकों एवं युवतियों को विभिन्न योजनाओं / व्यवसायों में अधिकतम 5 लाख रूपये तक ऋण राशि मुहैया करायी जायेगी ।
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2) योजना के कार्यान्वयन की रूप रेखा
राज्य सरकार द्वारा निगम को उपलब्ध करायी गयी राशि में प्रत्येक वर्ष मुख्य मंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना अन्तर्गत ऋण वितरित किया जायेगा। इस योजना में वितरित ऋण राशि की वसूली रकम (मूल धन) का उपयोग पुनः इस योजना में ऋण वितरण करने हेतु Revolving fund के रूप में किया जायेगा।
इस योजना में उपलब्ध निधि के विरूद्ध अर्जित ब्याज, लाभुकों से प्राप्त ब्याज की राशि तथा प्रोसेसिंग चार्ज के मद में प्राप्त राशि का उपयोग प्रशासनिक व्यय, डिलेभरी कॉस्ट एवं अन्यान्य व्यय के मद में किया जायेगा।
इस योजना के निमित अलग से बैंक खाता का संचालन एवं संधरण किया जायेगा
संशोधित प्रावधन के अनुसार लाभान्वितों के चयन हेतु जिला स्तर पर एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :
(क) उप विकास आयुक्त या उनके द्वारा मनोनीत निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण – अध्यक्ष
(ख) संबंधित जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी या उक्त रिक्त होने के स्थिति में जिला कल्याण पदाधिकारी- सचिव
(ग) संबंधित जिला के जिला उद्योग केन्द्र के पदाधिकारी- सदस्य
(ड) अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा मनोनीत पदाधिकारी- सदस्य
जिला स्तरीय चयन समिति में संबंधित जिला के अल्पसंख्यक समुदाय के 2 सदस्य
(ड़) जिला स्तरीय चयन समिति में संबंधित जिला के अल्पसंख्यक समुदाय के 2 के सामाजिक कार्यकर्त्ता (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मनोनीत – गैर सरकारी सदस्य
बैठक में कोरम के लिए अध्यक्ष के अतिरिक्त कम से कम 2 (दो) सदस्यों का होना अनिवार्य है। अध्यक्ष की अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थिति होने पर उपस्थित सदस्यों में से वरीयतम के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी।
इस चयन समिति द्वारा लाभांवित होने वाले ऋणावेदकों को उनसे प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर चयन किया जायेगा, जिन्हें ऋण की स्वीकृति देकर बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना के प्रबन्ध निदेशक के द्वारा राशि विमुक्त की जायेगी।
चयन की प्रक्रिया:
- बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में इस योजना के लिए ऋण आवेदन पत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा।
- संशोधित प्रावधन के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयनित आवेदकों को ऋण की स्वीकृति देने के पूर्व उनका स्थल निरीक्षण एवं उनके द्वारा समर्पित कागजात का सत्यापन तथा अनुशंसा के साथ प्रमंडलीय प्रभारी द्वारा स्थल जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
- निगम के प्रमण्डलीय कार्यालय द्वारा चयनित ऋणावेदकों से कागजीकरण यथा शपथ पत्र, अनुबन्ध पत्र, गारन्टी बॉण्ड, हाइपोथिकेशन प्रपत्र निष्पादित कराया जायेगा, जिसपर निगम की ओर से प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।
योजना के लाभांवितों हेतु पात्रता मापदण्ड:
- आवेदन की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक बिहार के उसी जिला का निवासी हो, जहाँ योजना ली जानी है।
- ऋण की राशि से लाभुक आय प्रदान करने वाली परिसम्पत्तियाँ सृजित करेंगे।
iv) आवेदक सरकारी / अर्द्ध सरकारी सेवा में न हो।
- आवेदक अल्पसंख्यक यथा मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन अथवा पारसी समुदाय का हो। मुस्लिम को छोड़ कर अन्य अल्पसंख्यकों हेतु उनके धर्म सम्बन्धी प्रमाण पत्र सम्बन्धित धर्मावलम्बी संस्थानों (Monasteries) द्वारा निर्गत हो।
vi) आवेदकों के पारिवारिक वार्षिक आय 4.00 लाख रूपये से अधिक न हो।
- ऋणावेदक के पारिवारिक वार्षिक आय एवं आवास से सम्बंधित प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार यथा अनुमण्डलाधिकारी या प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, आवेदन पत्र के साथ समर्पित करना होगा।
5) ब्याज दर
- इस योजना के अन्तर्गत निगम द्वारा 5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर लाभार्थियों को ऋण राशि मुहैया करायी जायेगी तथा योजना लगाने हेतु तीन माह की स्थगन अवधि (Moratorium) मानी जायेगी और इस (Moratorium Period) को ब्याज मुक्त रखा जायेगा।
ii) इस योजना के निमित चयनित आवेदन पत्रों पर स्वीकृति प्रदान करने के समय निगम द्वारा प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में 0.5% शुल्क लिया जायेगा।
लाभुकों द्वारा निर्धरित समय में किस्तों का भुगतान कर पूर्ण राशि वापस किया जाता है तो उन्हें देय ब्याज में 0.5% की छूट दी जाएगी।
6)दण्ड ब्याज :
- लाभुकों द्वारा प्रत्येक वर्ष की देय किस्तों की राशि के अनुसार भुगतान नहीं किये जाने पर वर्ष की समाप्ति के पश्चात अतिदेय राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर उनसे निगम द्वारा वसूली की जाएगी।
7) ऋण की वापसी :
i) लाभर्थियों 20 समान त्रैमासिक किस्तों में मूलधन व ब्याज निगम द्वारा वसूल किया जायेगा।
8)गारन्टर/ एकरारनामा :
- ऋणग्रहिता से 1000/- रूपये के नन जुडिसियल / एडहेसिभ स्टाम्प पर एकरारनामा (प्रपत्र में) निष्पादित कराया जायेगा।
- निम्नांकित गारन्टर से 1000/- रूपये के नन जुडिसियल/एडहेसिभ स्टाम्प पर गारन्टी बॉण्ड (प्रपत्र में) निष्पादित कराया जायेगा।
- 1 लाख रूपये तक की ऋण राशि :- ऋणधारक द्वारा स्वयं की गारंटी किसी ऐसे व्यक्ति की गारन्टी जिनके नाम या उनके माता/पिता के नाम रेन्ट रसीद / लगान / अन्य सम्बन्धित दस्तावेज हो, से गारन्टी बाण्ड निष्पादित कराते समय उसकी छायाप्रति समर्पित करेंगे।
(ख) 1,00,001 रूपये से 5 लाख रूपये की ऋण राशि तक :- एक सरकारी / अर्द्ध सरकारी / बैंक कर्मी / स्वायत निकाय के कर्मी (जिनकी सेवा कम से कम 5 वर्ष शेष हो) / आयकर दाता की व्यक्तिगत गारन्टी / ऋण राशि के समतुल्य अचल सम्पति का बन्धेज (Equitable Mortagage) के साथ गारंटी बाण्ड निष्पादित करना होगा।
ऋण वापसी हेतु लाभार्थी से किसी बैंक (सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) का कम से कम 10 अधिकतम 20 उत्तर दिनांकित चेक लिया जायेगा। साथ ही लाभार्थी से विहित प्रपत्र में शपथ पत्र एवं 30 रूपये का एडहेसिभ स्टाम्प पर हाईपोथिकेशन निष्पादित कराया जायेगा।
ऋण की स्वीकृति :
- निगम मुख्यालय द्वारा ऋण स्वीकृति आदेश निर्गत कर लाभुक के बैंक खाते में RTGS के माध्यम से ऋण राशि का भुगतान किया जायेगा। यदि स्वीकृत राशि के विरूद्ध मशीन / उपकरण / उपस्कर / सामग्री के एक युनिट का क्रय मूल्य 1 लाख रूपये या उससे अधिक हो, तो लाभार्थियों द्वारा अधिकृत विक्रेता से प्राप्त कोटेशन / प्रोपफोर्मा बिल समर्पित किया जायेगा, जिसकी आपूर्ति हेतु सीधे विक्रेता के बैंक खाते में RTGS के माध्यम से निगम द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- यदि मशीन / उपकरण / उपस्कर सामग्री इत्यादि के एक युनिट का क्रय मूल्य 1 लाख रूपये से कम हो तो निगम द्वारा स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंकखाते में भुगतान किया जायेगा।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना |
मंत्रालय | बिहार सरकार |
लाभार्थी | बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग |
उद्देश्य | रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ऋण प्रदान करना। |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
साल | 2022 |
लोन की राशि | 5 लाख रुपए |
बजट | 100 करोड़ रुपए |
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का शिविर लगाकर वितरण किया जाना हैं
जिला का नाम :- पश्चिम चम्पारण , कटिहार ,अररिया ,पूर्णिया,किशनगंज