व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट/जैव उर्वरक उत्पादन योजना कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश
जैव उर्वरक उत्पादक योजना कार्यक्रम का उद्देश्यः- इसका प्रमुख उद्देश्य आसानी से एवं सस्ते दर पर राज्य के किसानों को वर्मी कम्पोस्ट/ जैव उर्वरक उपलब्ध कराना, रासायनिक खादों पर से निर्भरता कम करना, स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन करना, किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना तथा जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। छोटे इकाईयो से पर्याप्त मात्रा में वर्मी कम्पोस्ट उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप राज्य में बड़े इकाईयों को व्यवसायिक रूप से स्थापित कर किसानों को प्रचुर मात्रा में वर्मी कम्पोस्ट की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इससे राज्य में जैविक / टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिलेगा,
गुणवत्तापूर्ण उत्पादन में वृद्धि होगी, पर्यावरण, मिट्टी एवं जल संरक्षित होगा एवं फसलों के उत्पादन लागत मूल्य में कमी आएगी तथा किसान खुशहाल होगें।
2. आवेदन देने की शर्तें एवं अर्हताएँ:
2.1 व्यावसायिक स्तर पर वर्मी कम्पोस्ट / जैव उर्वरक उत्पादन ईकाई की स्थापना के लिए व्यक्तिगत / सहकारी / निजी प्रतिष्ठान / कम्पनी / किसान हित समूह / स्वयं सहायता समूह / सहकारी / गैर सरकारी प्रतिष्ठान के द्वारा आवेदन किया जा सकता है।
2.2 व्यावसायिक स्तर पर वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन ईकाई की स्थापना हेतु उद्यमी / सरकारी प्रतिष्ठान प्रतिवर्ष 1000, 2000 एवं 3000 में० टन क्षमता वाले ईकाईयों के लिए आवेदन कर सकते है।
2.3 व्यावसायिक स्तर पर जैव उर्वरक उत्पादन ईकाई की स्थापना हेतु उद्यमी प्रति वर्ष 600 मेट्रिक टन क्षमता वाले ईकाईयों के लिए आवेदन कर सकते है।
2.4 उद्यमी द्वारा कम से कम 10 वर्ष तक वर्मी कम्पोस्ट / जैव उर्वरक उत्पादन करना अनिवार्य होगा जिसके लिए 200 रू० के नन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ समर्पित करना अनिवार्य होगा। परियोजना कार्य अधूरा छोड़ने एवं गलत तरीके से अनुदान का लाभ लेने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी तथा अनुदान राशि एक मुश्त वसुल की जाएगी।
2.5 कम्पनी / पार्टनशीप द्वारा परियोजना प्रस्ताव समर्पित करने की स्थिति में जमीन का कम्पनी / पार्टनरशीप के नाम पर कम से कम 15 वर्षों का रजिस्टर्ड लीज होना अनिवार्य होगा ।
2.6 योजना का कार्यान्वयन “पहले आओ पहले पाओ” के सिद्धांत पर सम्पादित किया जाएगा, परन्तु यह आवेदक द्वारा प्रक्रिया पूर्ण करने के उपर निर्भर करेगा ।
2.7 विगत वर्षों में इस योजना का लाभ लेने वाले इसके हकदार नहीं होगें ।
2.8 सभी वांछित कागजातों के साथ पूर्णरूपेण भरे गए आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा।
- आवेदन पत्र देने की प्रक्रिया-
व्यावसायिक स्तर पर वर्मी कम्पोस्ट / जैव उर्वरक उत्पादन के लिए ईच्छुक लाभार्थी / उद्यमी विहित प्रपत्र-1 (क / ख) में अपना आवेदन पत्र कृषि निदेशक, बिहार पटना/ संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित कागजाते संलग्न करेंगें
3.1 वर्मी कम्पोस्ट / जैव उर्वरक उत्पादन का परियोजना प्रस्ताव ।
3.2 वर्मी कम्पोस्ट / जैव उर्वरक उत्पादन ईकाई के स्थल का अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र एंव उद्यतन लगान रसीद।
3.3 बैंक द्वारा ऋण देने का सहमति पत्र एवं बिना बैंक ऋण का परियोजना कार्य अपने व्यय पर पूरा करने की स्थिति में आवेदक का विहित प्रपत्र-2 में शपथ पत्र ।
3.4 परियोजना स्थल का रोड मैप स्केच ।
3.5 आवेदक का फोटो पहचान पत्र ।
3.6 आवदेक / कम्पनी का आयकर का पैन कार्ड। अगर कम्पनी ऐक्ट के तहत निबंधित है तो कम्पनी रजिस्ट्रार का निबंधन प्रमाण पत्र तथा मेमोरेण्डम ऑफ एशोसियेशन की
3.3 बैंक द्वारा ऋण देने का सहमति पत्र एवं बिना बैंक ऋण का परियोजना कार्य अपने व्यय पर पूरा करने की स्थिति में आवेदक का विहित प्रपत्र-2 में शपथ पत्र।
3.4 परियोजना स्थल का रोड मैप स्केच 3.5 आवेदक का फोटो पहचान पत्र ।
3.6 आवदेक / कम्पनी का आयकर का पैन कार्ड। अगर कम्पनी ऐक्ट के तहत निबंधित है। तो कम्पनी रजिस्ट्रार का निबंधन प्रमाण पत्र तथा मेमोरेण्डम ऑफ एशोसियेशन की प्रति।
3.7 उद्यमी द्वारा कम से कम 10 वर्ष तक वर्मी कम्पोस्ट / जैव उर्वरक उत्पादन करने के लिए 200 रू० के नन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र (निर्धारित प्रपत्र – 3 में)।
3.8 कम्पनी / पार्टनरशीप की स्थिति में कम्पनी / पार्टनरशीप के नाम पर कम से कम 15 वर्षों का भूमि का रजिस्टर्ड लीज की प्रति
यदि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र, परियोजना प्रस्ताव एवं अन्य कागजात जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित किया जाता है तो संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी उपर्युक्त कागजातों एवं परियोजना प्रस्ताव को कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे ।
3.9 उद्यमी सीधे सभी कागजातों सहित कृषि निदेशक, बिहार पटना को भी अपना आवेदन पत्र दे सकते हैं।
4. आवेदन पत्र की जाँच एवं परियोजना स्वीकृकित की प्रक्रिया
4.1 आवेदक का आवदेन पत्र एवं उपर्युक्त सभी कागजातों की जाँच कृषि निदेशालय द्वारा की जाएगी।
4.2 सभी कागजात पूर्ण एवं सही पाये जाने पर आवेदक के परियोजना की सैद्धांतिक स्वीकृति निर्धारित प्रपत्र – 04 कृषि निदेशक द्वारा प्रदान की जायेगी ।
4.3 इससे संबंधित सभी कागजातों का सधारण कृषि निदेशालय अवस्थित जैविक प्रोत्साहन कोषांग में किया जाएगा।
5. वर्मी कम्पोस्ट विनिर्माण हेतु प्रमाण पत्र:-
परियोजना के संरचना का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर संबंधित उद्यमी द्वारा वर्मी कम्पोस्ट विनिर्माण करने के लिए प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु कृषि निदेशक, बिहार, पटना को आवेदन पत्र (विहित प्रपत्र – 5 / FCO का प्रपत्र D में) दो प्रतियों में उपलब्ध कराया जाएगा । आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न किया जाएगा ।
5.1. आवेदक / प्राधिकृत व्यक्ति का प्राधिकार पत्र एवं स्वअभिप्रमाणित 3 फोटो।
5.2 पंजीयन शुल्क: 1000 रू० का कोषागार चालान विपत्र कोड-R-0401008000001 में जमा करने की मूलप्रति ।
5.3 शपथ पत्र (विहित पत्र-6 में)
। 5.4 विनिर्माता एवं पुल हैडलिंग एजेन्सियों द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 की धारा 24 के तहत् नियुक्ति पत्र ।
5.5 परियोजना स्वीकृति पत्र की छायाप्रति ।
आवेदन पत्र एवं उपर्युक्त सभी कागजात सही पाये जाने पर कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा परियोजना के कार्य स्थल का जाँच जिला कृषि पदाधिकारी से 15 दिनों के अंदर कराया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र 07 में जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा किया जायेगा। उक्त के आलोक में कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा संबंधित कम्पनी/संस्था/ प्रतिष्ठान को व्यवसायिक स्तर पर वर्मी कम्पोस्ट विनिर्माण हेतु प्रमाण पत्र जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर निर्गत किया।
6. वर्मी कम्पोस्ट की गुणवत्ता की जाँच
कम्पनी द्वारा उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट की गुणवता जाँच हेतु लॉटवार/ नमूना संबंधित जिला / अनुमंडल कृषि पदाधिकारी द्वारा संग्रह किया जाएगा तथा इसे विश्लेषण हेतु सक्षम अधीकृत गुण नियंत्रण प्रयोगशाला / सक्षम गुण नियंत्रण जाँच की व्यवस्था स्वयं भी करनी पडेगी। वर्मी कम्पोस्ट / जैव उर्वरक के नमूना मानक पाये जाने की स्थिति में ही उद्यमी द्वारा उस लॉट का उत्पादित मात्रा को भंडार पंजी में अंकित किया जायेगा। किसी भी स्थिति में आमानक वर्मी कम्पोस्ट / जैव उर्वरक के उत्पादित मात्रा को भंडार पंजी में अंकित नहीं किया जायेगा ।
7. (क) वर्मी कम्पोस्ट विपणन हेतु प्राधिकार पत्र:-
गुण नियंत्रण प्रयोगशाला से नमूना का विश्लेषण प्रतिदिन मानक प्राप्त होने पर सम्बंधित आवेदक द्वारा वर्मी कम्पोस्ट विपणन के लिए। प्राधिकार पत्र निर्गत करने हेतु आवेदन पत्र (FCO प्रपत्र – A-1 / विहित प्रपत्र-8 में) दो प्रतियों 15 दिनों के अंदर कृषि निदेशक, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाएगा तथा आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न किया जाएगा।
7.1 आवेदक / प्राधिकृत व्यक्ति का प्राधिकार पत्र एवं स्वअभिप्रमाणित 03 फोटो ।
7.2 पंजीय शुल्क- रू० 2250 रू० का कोषागार चालान विपत्र कोड-R-0401008000001 में जमा करने की मूलप्रति ।
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