बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना
बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना
शताब्दी निजी नलकूप योजना- जो भी किसान न्यूनतम 10 कटठा जमीन के मालिक है वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं | उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा www.ohtagriculture bihar gov.in/mwrd पंजीकरण के दौरान रकवा, भूधारक प्रमाण पत्र, जमीन रसीद की आवश्यकता पड़ेगी। आवेदन करने के 15 दिनों के अन्दर कार्यपालक अभियंता स्वीकृत करेंगे अन्यथा स्वत: स्वीकृत हो जायेगा।
योजना के प्रमुख अवयव- प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत कम गहराई (Shallow-70m तक) एवं मध्यम गहराई (70m-100m तक ) के नलकूप के साथ माँग पर आधारित पम्पसेट के लिए अनुदान का प्रावधान हैं |
योजना के मुख्य अवयव निम्नवत है-
(i) 4″ व्यास का शैलो नलकूप (स्ट्रेनर सहित) 70 मीटर गहराई तक।
(i i) 4″ व्यास का 70 मीटर से अधिक गहराई के मध्यम गहराई के नलकूप ।
(iii) 2-5 अश्व शक्ति का विद्युत । डीजल चलित सेन्ट्रीफ्यूगल अथवा सबमर्सिबल पम्प सेट |
अनुदान की दर
(i) शैलों नलकूप के बोरिंग के लिए 100 रू० प्रति फीट (328 रू० प्रति मीटर) की दर अधिकतम 15,000/- तक ।
(ii) मध्यम गहराई के नलकूप के बोरिंग के लिए 182 रू० प्रति फीट (597 रू० प्रति मीटर की दर से अधिकतम 35,000/
(iii) सभी प्रकार के मोटर पम्प सेट (सेन्ट्रीयुगल अथवा सबमर्सिबुल मोटर पम्प सेट) के लिये अधिकतम खुदरा मूल्य का 50 प्रतिशत की दर से अथवा 10000 रू० दोनों में जो कम तक सीमित होगी।
अनुदान हेतु पात्रता
(i) कृषक प्रगतिशील और इच्छुक हो ।
(ii) अनुसूचित जाति के न्यूनतम 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जन जाति के 1 प्रतिशत कृषको को प्रत्येक जिला में चयन किया जायेगा। अनुसूचित जनजाति के अनुपलब्ध होने पर यह 1 प्रतिशत अनुसूचित जाति के 16 प्रतिशत में जोड़कर 17 प्रतिशत होगा । इनके अनुदान के लेखा की अलग व्यवस्था रखी जायेगी ।
(iii) लघु / सीमान्त कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी ।
(iv) कृषक के पास उनके स्वयं के नाम से न्यूनतम 1 एकड कृषि योग्य भूमि हो ।
(v) एक कृषक को एक ही बोरिंग एवं पम्पसेट के लिए अनुदान अनुमान्य होगा।
कार्यान्वयन की प्रक्रिया / चरण
योजना का कार्यान्वयन लघु जल संसाधन विभाग द्वारा कृषि विभाग के सहयोग से कराया जायेगा। जिला स्तर पर इसका अनुश्रवण जिला पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह प्रमंडल स्तर पर प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा प्रत्येक दो माह पर एवं विभागीय स्तर पर प्रत्येक माह किया जायेगा ।
(क) योजना का प्रचार प्रसार
सर्वेक्षण, आवेदन प्राप्ति की तिथि एवं स्थान का समुचित प्रचार-प्रसार प्रखंड विकास पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में जनसेवक / कृषि समन्वय / पंचायत सेवक द्वारा किया जायेगा ।
निर्माण सामग्री एवं पम्प सेट की विशिष्टी
क्र०स० सामग्री बी०आई०एस० मानक
a पी०भी०सी० केसिंग पाईप आई०एस०12818/1992
b पी०भी०सी० स्टेनर पाईप आई०एस० 12818/1992
c. सेन्ट्रीगल पम्प आई०एस०6595 (पार्ट-1) 1993 आई०एस०9079 / 1989 आई०एस०11501/1986
4 प्राईम भूवर या स्पार्क इग्निशन इजन या इलेक्ट्रीक मोटर
आई०एस०11170/1005 या -आई०एस07538/1975
आई०एस08034/1900
5 सबमर्सिबुत मोटर पम्पसेट
बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के क्रियान्वयन अनुदेश हेतु लघु जल संसाधन विभाग द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देश जारी की जाएगी ।
(ख) विभागीय स्तर पर योजना के प्रगति की समीक्षा |
राज्य स्तर पर अनुश्रवण अभियता प्रमुख / मुख्य अभियंता एवं निदेशक कृषि प्रमंडल स्तर पर अधीक्षण अभियता एवं सयुक्त निदेशक कृषि तथा जिला स्तर पर कार्यपालक अभियंता एवं जिला कृषि पदाधिकारी करेंगे ।
(ग) स्थापना संबंधी व्यय प्रचार प्रसार व्यय प्रवक्षण कार्य व्यय क्षेत्रयी व्यय तीसरा पक्ष मुल्यांकन
हेतु व्यय योजना पर होने वाले कुल व्यय की अधिकतम 02 प्रतिशत राशि का प्रधान है।
(घ) किसी भी अनियमितता पर नियंत्रण के उद्देश्य से योजना के विभिन्न चरणों में फोटोग्राफी
आवश्यक होगा जिसे अभिलेख के रूप में संधारित किया जायेगा |
(i) आवेदन भरते हुए आवेदक का फोटो |
(ii) बोरिंग करते हुए ।
(iii) कार्य पूर्ण होने के पश्चात लाभान्वित के साथ नलकूप का फोटो |
(iv) मीटर पम्प के साथ लाभान्वित का फोटो |
लघु जल संसाधन विभाग संबंधित जिले के DRDA को निधि उपलब्ध करायेगा DRDA द्वारा कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा पर लाभुक कृषक को Account/Electronic transfer द्वारा किया जायेगा ।
इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निम्नलिखित शर्तों के साथ सहमति प्रदान की गई है।
- योजना के निधि प्रवाह हेतु प्रशासनिक व्यय लघु जल संसाधन विभाग द्वारा संबंधित डी०आर०डी०ए० को उपलब्ध कराया जायेगा |
- 2 डी०आर०डी०ए० के अन्तर्गत निधि प्रवाह संबंधी कार्य में सहायता हेतु सघु जल संसाधन
विभाग द्वारा आवश्यक कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी वेतन का भुगतान मासिक उपस्थिति विवरण के आधार पर लघु जल संसाधन विमान द्वारा ही वहन किया जाएगा ।
3. क्षेत्रीय स्तर पर योजना के कार्यान्वयन एवं अनुषण हेतु कार्मिक बल डी०आर०डी०ए० द्वारा नहीं उपलब्ध कराया जाएगा ।
4. डी०आर०डी०ए० सिर्फ निधि प्रवाह का नियंत्रण करेगा योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण की जिम्मेवारी लघु जल संसाधन विभाग की हेगी ।
डी०आर०डी०ए० के अन्तर्गत निधि प्रवाह संबंधी कार्य में सहायता हेतु आवश्यक कर्मियों को जिला में पदस्थापित लघु जल संसाधन विभाग में कार्यपालक अभियंता एक आई०टी० मैनेजर के साथ दो कम्प्यूटर ऑपरेटर की संख्या तक बेल्ट्रॉन के माध्यम से डी०आर०डी० ए० को उपलब्ध करायेगे। उक्त कर्मियों के वेतनादि का भुगतान बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के स्थापना सबंधी व्यय के मद से किया जायेगा।
धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त की गयी अनुदान राशि का वसूली एवं दण्डात्मक कार्रवाई भौतिक सत्यापन / जाँच की प्रक्रिया के दौरान यदि ऐसा पाया जाता है कृषक द्वारा गलत सूचना के आधार पर अनुदान प्राप्त किया गया है तो किसान से राशि की वसुली करते हुए उनके विरुद्ध विधि सम्मत दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए अनुदान राशि की वसूली की जायेगी ।