शीघ्र आयें ड्रिप सिंचाई पर 90 प्रतिशत अनुदान पायें, साथ में मुफ्त सामूहिक नलकूप लगवाये कम लागत में दोगुनी आय पाए।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
ड्रिप सिंचाई व्यवस्था सिंचाई की एक उन्नत तकनीक है जो पानी की बचत करता है । इस विधि में पानी बूंद-बूंद करके पौधे या पेड़ की जड़ में सीधा पहुँचाया जाता है जिससे पौधे की जड़े पानी को धीरे-धीरे सोखते रहते है। … ड्रिप सिंचाई कम पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों के लिए एक सफल तकनीक है।
फसलवार अनुशंसित सिंचाई पद्धति
- ड्रिप- गन्ना, अनानास, पपीता, केला, आम, लौची, अमरूद, सब्जी, अनार, लत्तीदार फसल, प्याज इत्यादि।
- मिनी स्प्रिंकलर चाय, आलू, प्याज, धान, गेहूँ, सब्जी इत्यादि।
- माइक्रो स्प्रिंकलर – लीची, पॉली हाउस, शेडनेट हाउस इत्यादि।
- पोर्टेबल स्प्रिंकलर दलहन, तेलहन, धान, गेहूँ, इत्यादि।
ड्रिप सिंचाई से होने वाले लाभा
- लगभग 60% जल की बचत
- 25-35% अधिक उत्पादन
- 25-30% उर्वरक की खपत में कमी
- बेहतर गुणवक्ता का उत्पादन S
- 30-35% लागत में कमी
गेहूँ एंव दलहनी फसल में सिंचाई हेतु मिनी स्प्रिंकलर अपना कर अधिक से अधिक उत्पादन पाए
सूक्ष्म सिंचाई योजनान्तर्गत 90% अनुदान का लाभ उठायें।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Per Drop More Crop) अन्तर्गत ड्रिप सिंचाई पद्धति का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों के लिए उपलब्ध है।
मुफ्त सामूहिक नलकूप लगवाये
लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु ड्रिप सिंचाई के साथ साथ 2.5 हे० के समूह (कम से कम 5 किसान) हेतु शत्–प्रतिशत अनुदान पर शर्तों के साथ सामूहिक नलकूप का प्रावधान भी है।
प्रति एकड लागत एवं अनुदान
- सिंचाई पद्धति– ड्रिप
लागत –65827
सरकार से अनुदान–59244
सरकार से अनुदान प्रतिशत–90%
- सिंचाई पद्धति– मिनी स्प्रिंकलर
लागत –52548
सरकार से अनुदान–47293
सरकार से अनुदान प्रतिशत–90%
- सिंचाई पद्धति– माइक्रो स्प्रिंकलर
लागत –37619
सरकार से अनुदान-33857
सरकार से अनुदान प्रतिशत–90
- सिंचाई पद्धति– पोर्टेबल स्प्रिंकलर
लागत –15193
सरकार से अनुदान–8356
सरकार से अनुदान प्रतिशत–55%
- सिंचाई पद्धति– ड्रिप, मिनी एंव माइक्रो स्प्रिंकलर हेतु ट्रेचिंग (80 मीटर)
लागत –3343
सरकार से अनुदान– 3343
सरकार से अनुदान प्रतिशत–100%
योजना का लाभ :
- योजना अन्तर्गत अनुदान का लाभ लेने हेतु किसान स्वयं पूरी राशि लगाकर अथवा अनुदान की राशि घटाकर शेष राशि भुगतान कर यंत्र का अधिष्ठापन करा सकते हैं।
- इस योजना की विस्तृत जानकारी/ऑनलाइन आवेदन हेतु अपने क्षेत्र के सहायक निदेशक उद्यान/प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी/निबंधित कंपनियों से सम्पर्क किया जा सकता है।
योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया :
- योजना का लाभ लेने हेतु कृषि विभाग के बेवसाईट के DBT Portal पर आवेदन भरा जा सकता है।
- किसान अपने पसंद के कंपनी का चयन DBT Portal पर आवेदन करते समय ही कर सकते हैं।
- DBT Portal पर आवेदन भरने के पश्चात् Reference No. लाभार्थी के मोबाईल पर प्राप्त होगा जिसे
- किसान सुरक्षित रखेंगे। किसान यंत्र अधिष्ठापन के उपरांत मोबाईल पर प्राप्त OTP को कार्य से संतुष्टि के उपरांत ही किसी अन्य व्यक्ति कंपनी को साझा करें।
- GST पर अनुदान देव नहीं है।