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प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति (पैक्स)

Naidisha Public Services by Naidisha Public Services
May 30, 2022
in किसानो के लिए योजनाएँ
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सदस्य बनने की प्रक्रिया

प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति (पैक्स)

(i) परिचय- प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति (पैक्स) सहकारी सोसाइटी का एक इकाई है जिसका गठन 1904 में किया गया था। पुन: इसे वर्ष 1935 में संशोधित कर बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 बनाया गया जो वर्तमान में लागू है।

इस सोसाइटी के अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत में एक प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति (पैक्स) एक निकाय का गठन किया गया है। पैक्स निकाय में एक पैक्स अध्यक्ष होता है। जिसका चुनाव पैक्स के सदस्यता प्राप्त कृषक करते है।

पैक्स निकाय को सरकार धन देती है जिससे सदस्यता प्राप्त किसानों को खेती करने में मदद प्राप्त होती है। पैक्स सदस्य की KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) स्थानीय बैंक से प्राप्त कराया जाता है जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकेंगे ।

(ii) उद्देश्य – कृषकों को खेती के मामले में आर्थिक सहयोग उन्नत खेती एवं विकास का समान अवसर प्रदान करना है।

(iii) लाभार्थी पैक्स में सदस्यता प्राप्त किसान

(iv) लाभ का अंश –

(क) पैक्स सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड बैंको के माध्यम से बनाया जाता है। जिसके अन्तर्गत कृषि ऋण अधिकतम 50,000/- रू० उपलब्ध है। (भारत सरकार द्वारा वर्ष 1998-99 से)

(ख) उचित मूल्य पर खाद, बीज उपलब्ध कराना ।

(ग) किसानों की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिग्रहित करना एवं मूल्य का तुरंत

भुगतान करना।

 (घ) सदस्यों को उचित मूल्य पर उपभोक्ता सामाग्री उपलब्ध कराना ।

(ड) सदस्यों की बचत को आकर्षक ब्याज दर पर जमा लेना ।

(च) उचित दर पर विभिन्न प्रयोजनों के लिए जैसे- बच्चों की पढ़ाई, घर की मरम्मती, चिकित्सा विवाह आदि के लिए ऋण उपलब्ध कराना ।

(छ) फसलों की सुरक्षा के लिए कृषि बीमा करना ।

(ज) खेत की मिट्टी को जाँच कराना तथा तकनीकी सलाह देना । (बिहार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012 से ऑनलाईन द्वारा आवेदन प्रारंभ किया गया है।

(झ) खेती की समस्याओं का समाधान के लिए विशेषज्ञों को बुलाकर गोष्ठी एवं प्रशिक्षण शिविर

का आयोजन करना ।

(ञ) महिला कृषकों को व्यावसायिक प्रशिक्षक एवं इनके उत्पादित वस्तुओं के बिक्री की व्यवस्था करना ।

(ट) KCC कार्ड धारको को 50,000/- रू० का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा लाभ दिलाना।

(ठ) पैक्स के जनवितरण प्रणाली दूकान की अनुज्ञप्ति देना।

(ड) कार्यशील पूँजी हेतु ऋण उपलब्ध कराना ।

(ढ) गोदाम / गैसी फायर, मिनी राईस मिल एवं भंडारण का निर्माण

(v) प्रक्रिया- कोई भी किसान पैक्स का सदस्य बन सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष या अधिक हो। सदस्यता ग्रहण करने के लिए एक रूपया नामांकन शुल्क, आवेदन को पैक्स अध्यक्ष अथवा सम्बंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) को अथवा जिला सहकारिता कार्यालय में दे सकेंगे।

आवेदन के साथ संलग्न

(क) आवासीय प्रमाण पत्र

(ख) भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र

(ग) एपीडेविंट

(ड) दो पास्पोर्ट साईज फोटो

बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

पैक्स में ऑनलाईन (Online) सदस्यता

पंचायत स्तर पर गठित पैक्स ग्रामीण विकास की धूरी हैं। कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था के समग्र विकास के लिए आवश्यक है कि सभी इच्छुक किसान पैक्स का सदस्य बने। पैक्स की सदस्यता को सुगम बनाने के लिए सहकारिता विभाग की तरफ से ऑनलाइन ऐप्प विकसित कर क्रांतिकारी पहल की गई है।

सदस्य बनने की योग्यता :

कोई भी व्यक्ति किसी निबंधित सोसाइटी का सदस्य बनने का हकदार नहीं होगा यदि वहः

(क) अठारह वर्ष से कम उम्र का हो,

(ख) वह किसी सोसाइटी अथवा किसी सम्बद्ध सोसाइटी का वेतनभोगी कर्मचारी हो.

(ग) विकृत मस्तिष्क हो,

घ) उसने दिवालिया अथवा शोधाक्षम घोषित किए जाने के लिए न्याय-निर्णयार्थ आवेदन कर चुका हो अथवा अप्रमाणपत्रित दिवालिया अथवा अनुन्मुक्त शोधक्षम हो, अथवा

(ड) उसे राजनैतिक अपराध अथवा नैतिक दुराचार वाले किसी अपराध से भिन्न किसी अपराध के लिए सजा मिल चुका हो और सजा उलट न दी गयी हो अथवा अपराध क्षमा न कर दिया गया हो। परन्तु यदि ऐसी सजा की समाप्ति की तिथि से पाँच वर्ष बीत गए हों, तो यह अयोग्यता लागू नहीं होगी।

नियम एवं प्रक्रिया

पैक्सों में सदस्य बनने हेतु बिहार सहकारी सोसाइटी नियम-7 में स्पष्ट उपबंध किया गया है।

1. (क) सोसाइटी की सदस्यता हेतु इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति प्रपत्र V में आवेदन देगा।

(ख) सोसाइटी का सचिव या उसके द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत व्यक्ति प्रपत्र V के नीचे दिये गये प्रपत्र में आवेदक को प्राप्ति की रसीद तुरंत देगा।

(ग) यदि सोसाइटी का सचिव या ऐसा व्यक्ति आवेदन न ले या उसकी प्राप्ति की रसीद न दे तो आवेदक अपना आवेदन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या सहायक निबंधक सहयोग समितियाँ या जिला सहकारिता पदाधिकारी के पास जमा कर सकता है और प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ या जिला सहकारिता पदाधिकारी आवेदक को विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्ति की रसीद तुरंत देंगे और साथ ही साथ उसे (आवेदन) संबंधित सोसाइटी को भेज देंगे।

(घ) सोसाइटी की प्रबंध समिति उस आवेदन पर विचार करेगी और प्रबंध समिति का निर्णय आवेदक को आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर संसूचित किया जायेगा और आवेदन की अस्वीकृति की दशा में उसके कारण भी दिये जायेंगे।

(ड) अगर उपरोक्त विधि में आवेदक को कोई भी निर्णय संसुचित नहीं किया जायगा तो यह मान लिया जायेगा कि आवेदक स्वीकार कर लिया गया है और आवेदक को सोसाइटी की सदस्यता में ले लिया गया है।

2. वह व्यक्ति जिसकी सदस्यता के आवेदन-पत्र को प्रबंध समिति ने नामंजूर कर दिया हो, वह निर्णय की संसूचना से साठ दिन के अन्दर रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

3. उप-विधियों में यथाविहित प्रवेश शुल्क तथा शेयर-धन की चुकती कर देने पर सदस्य सारे अधिकारों का हकदार हो जायेगा और सदस्य के सभी दायित्वों के अध्यधीन होगा।

4. इस नियमावली या किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाईटी के उप-विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, कोई व्यक्ति, ऐसी किसी सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ या जिला सहकारिता पदाधिकारी के समक्ष घोषणा करता है कि

(क) वह ऐसी सोसाइटी का सदस्य बनने की सारी शर्तों को पूरा करता है।

(ख) उसके परिवार को कोई भी सदस्य सोसाइटी का सदस्य नहीं है, और

(ग) उसने ऐसी सोसाइटी के प्रबंध समिति के समक्ष सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है और उसे सदस्य नहीं बनाया गया है तो, यथा स्थिति, संबधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या सहायक निबंधक, सहयोग समितिया या जिला सहकारिता ऐसे व्यक्ति को उस सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए आदेश करेगा।

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 एवं नियमावली 1959 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत पैक्स सदस्यता प्राप्त करने हेतु त्वरित कारवाई एवं पारदशता के दृष्टिकोण से विभाग द्वारा एक Software विकसित किया गया है इस Software के माध्यम से इच्छुक व्यक्ति सदस्यता के लिए (Online) ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। पैक्सों में सदस्यता के लिए (Online) आवेदन की प्रक्रिया

A ऑनलाईन आवेदन करने हेतु आवेदक के पास वैद्य पहचान पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, स्वयं का हस्ताक्षर तथा अनुशंसा करने वाले दो सदस्यों का हस्ताक्षर का स्कैन कॉपी (50 KB से कम) होना आवश्यक है।

B किसी पैक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदक को विभागीय Software पर सर्वप्रथम निबंधन कराना अनिर्वाय है। जिसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

1. आवेदक सर्वप्रथम http%//mobapp-bih&nic-in/EPACS Member/login asp  पर जाकर आवेदन भरने के पहले महत्वपूर्ण निर्देश पर जहां यूजर आईडी और पासवर्ड पाने के लिए यहाँ क्लिक

 करें लिखा है वहाँ पर क्लिक करें।

2. क्लिक करने से स्क्रीन / मोबाईल पर बिन्दुवार घोषणा-पत्र प्रदर्शित होगा जिसे सभी को select कर Next बटन पर क्लिक किया जाएगा।

3. Next बटन पर क्लिक करते हुए सिस्टम पर निबंधन प्रपत्र प्रदर्शित होगा जिसे आवेदक द्वारा पूरी वैद्य सूचना के साथ भरते हुए Register बटन क्लिक किया जाएगा।

4. Register बटन क्लिक करते ही आवेदक को एक ID एवं Password आवंटित होगा। यह User ID एव Password for निबंधित मोबाईल पर भी के माध्यम से सम्प्रेषित हो जाएगा। आवेदक इसका Print भी निकाल सकता है।

5. उसके बाद आवेदक Click here to continue बटन पर Click करेगा।

6. आवेदक आवंटित user id एवं Password तथा प्रदर्शित कोड़ डालकर Login पर Click करेगा।

7. Login पर क्लिीक करने के पश्चात् स्क्रीन / मोबाईल पर चेक लिस्ट के साथ आठ चरणों में पैक्स की सदस्यता हेतु आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा। आवेदक को प्रदर्शित निर्देश के अनुसार आवेदन प्रपत्र भरा जाएगा तथा अपना फोटो, हस्ताक्षर एवं वैद्य प्रमाण-पत्रों की स्कैन कॉपी Upload करते हुए बटन पर ब्सपबा करेगा।

8. आवेदक पूर्ण रूप से भरे आवेदन तथा घोषणा पत्र का प्रिंट निकाल कर अपना हस्ताक्षर करेंगे एवं संबंधित कार्यालय में जमा करेंगे।

9. आवेदक द्वारा समर्पित ऑनलाईन आवेदन-पत्र संबंधित ARCS/BCEO के माध्यम से पैक्स को हस्तांतरित किया जाएगा।

10. पैक्स के द्वारा आवेदन वैद्य होने पर आवेदक को बैंक में प्रवेश शुल्क तथा शेयर शुल्क जमा करने के लिये SMS द्वारा सूचित किया जाएगा।

11. पैक्स के द्वारा आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं किये जाने पर या रिजेक्ट किए जाने की स्थिति में आवेदन को संबंधित BCEO को जांच के लिये अधिकृत किया जाएगा।

12. BCEO द्वारा जांचोपरांत आवेदन वैद्य पाये जाने की स्थिति में आवेदक को बैंक में पैसा जमा करने हेतु SMS द्वारा सूचित किया जाएगा। अगर BCEO द्वारा जांच में आवेदन वैद्य नहीं पाया गया है तो ऐसी स्थिति में कारण सहित सूचना ARCS को जांच के लिये संप्रेषित करेगा तथा इसकी सूचना SMS द्वारा आवेदक को देगा।

13. ARCS के द्वारा आवेदन वैद्य होने पर आवेदक को बैंक में पैसा जमा करने के लिसे SMS द्वारा सूचित किया जाएगा। अगर आवेदन वैद्य नहीं पाया गया तो कारण सहित आवेदक को सूचित किया जाएगा।

14. PACS/ARCS/BCEO द्वारा आवेदन की जांच में वैद्य पाये जाने पर आवेदक द्वारा संबंधि त बैंक में पैसा जमा कर पावती को Scan कर upload किया जाएगा। इस प्रकार आवेदक संबंधित पैक्स का सदस्य बन जाएगा।

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